भारत सरकार नागरिकों के वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर देती है क्योंकि यह गरीबी कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच से वंचित रखना हमारे देश के विकास को रोकता है। नागरिकों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए एक योजना की अत्यधिक आवश्यकता थी ताकि हर कोई विकास और वृद्धि का लाभ उठा सके।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) , दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है, जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से की थी और 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में इसकी शुरुआत की थी । योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को गरीबों की कुचक्र से मुक्ति का उत्सव बताया था।
प्रधानमंत्री ने प्राचीन संस्कृत श्लोक का उल्लेख किया था: सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम - जो राज्य पर लोगों को आर्थिक गतिविधि में शामिल करने की जिम्मेदारी डालता है। प्रधानमंत्री ने कहा था , "इस सरकार ने यह जिम्मेदारी स्वीकार की है।" प्रधानमंत्री ने अनुमानित 7.25 लाख बैंक कर्मचारियों को ईमेल भी भेजा था, जिसमें उन्हें 7.5 करोड़ बैंक खातों के लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करने और वित्तीय अस्पृश्यता से मुक्ति दिलाने का आह्वान किया गया था।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना क्या है?
पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं अर्थात बैंकिंग/बचत एवं जमा खाते, धनप्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना है।
मैं इस योजना के अंतर्गत कहां खाता खोल सकता हूं?
खाता किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है।
कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो किसी अन्य दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। यदि पता बदल गया है, तो वर्तमान पते का स्व-प्रमाणन पर्याप्त है।
यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (OVD) में से किसी एक की आवश्यकता होगी: वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी है, तो यह "पहचान और पते के प्रमाण" के रूप में काम कर सकता है।
यदि किसी व्यक्ति के पास ऊपर उल्लिखित "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़" में से कोई भी नहीं है, लेकिन बैंकों द्वारा उसे 'कम जोखिम' की श्रेणी में रखा गया है, तो वह निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करके बैंक खाता खोल सकता है:
केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक की तस्वीर वाला पहचान पत्र;
राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र, जिसमें व्यक्ति का विधिवत् सत्यापित फोटोग्राफ हो।
प्रत्यक्ष/विशेष लाभ क्या हैं?
इस योजना से जुड़े विशेष लाभ इस प्रकार हैं:
जमा पर ब्याज
2.00 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर
न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, रुपे कार्ड के साथ किसी भी एटीएम से पैसे निकालने के लिए, खाते में कुछ शेष राशि रखने की सलाह दी जाती है।
200000/- रुपये का जीवन बीमा कवर
पूरे भारत में धन का आसान हस्तांतरण
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिलेगा।
6 महीने तक खाते के संतोषजनक संचालन के बाद, ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति दी जाएगी
पेंशन, बीमा उत्पादों तक पहुंच
दुर्घटना बीमा कवर, RuPay डेबिट कार्ड का उपयोग 45 दिनों में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए।
5000/- रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रत्येक परिवार, अधिमानतः परिवार की महिला के लिए केवल एक खाते में उपलब्ध है।
क्या चेक बुक जारी की जाएगी?
प्रधानमंत्री जन धन योजना में शून्य शेष राशि के साथ खाते खोले जा रहे हैं। हालांकि, अगर खाताधारक चेक बुक लेना चाहता है, तो उसे बैंक की न्यूनतम शेष राशि की शर्त पूरी करनी होगी।

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