राजस्थान की बेटियों को मिलेंगी ₹ 2 लाख की आर्थिक सहायता
राजस्थान सरकार ने गरीब वर्ग की बेटियों के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना 2024–2025 की शुरुआत की है। जिसमें बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरे 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को जल्द ही ऑनलाइन/ऑफलाइन के माध्यम से शुरू किया जायेगा |
अगर आप इस योजना में आवेदन करते हैं तो 21 वर्ष की आयु में आपकी बिटिया को भी सरकार की तरफ से ₹ 2 लाख रूपए दिए जाएंगे। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए यह योजना लागू की गई है। जिन परिवार में एक या दो बेटियां हैं वे जल्द से जल्द इसका आवेदन करवा ले।
इस योजना के तहत जो राशी दी जाएगी वो राशि किस्त में दी जाएगी।
यह राशी कब और कैसे मिलेगी
इस योजना की लाभ की राशि बालिकाओं को किस्त के रुपए में उन्हीं के खाते पर दी जाएगी। इस राशी को परिवार के किसी अन्य सदस्यों के बैंक खाते पर इसका पैसा नहीं भेजा जाएगा। ये राशी दो अलग-अलग चरणों के मुताबिक ₹100000 पहले (6 चरणों ) में दी जाएगी जिसमे पहली किश्त जब बिटिया छठी कक्षा में प्रवेश लेगी समय दो जाएगी जबकि दूसरी किश्त 21 वर्ष पूरे हो जाने पर दी जाएगी |
| कक्षा 6 में प्रवेश पर | ₹ 6000 |
| कक्षा 9 में प्रवेश पर | ₹ 8000 |
| कक्षा 10 में प्रवेश पर | ₹ 10000 |
| कक्षा 11 में प्रवेश पर | ₹ 12000 |
| कक्षा 12 में प्रवेश पर | ₹ 14000 |
| ग्रेजुएशन में अंतिम साल में | ₹ 50000 |
| 21 वर्ष में | ₹ 100000 |
आवेदन करने के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों के बेटियों को ही दिया जाएगा।
- आवेदन करने के लिए बेटी का जन्म भी राजस्थान में ही होना अनिवार्य है तभी वह योजना की पात्र हैं।
- आवेदन करने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए तभी आपको सरकार की तरफ से यह आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- योजना का लाभ उन बेटियों को प्राप्त होगा जिनके पास खुद का बैंक खाता है।
- किस्त का एक भी पैसा माता या पिता के बैंक अकाउंट पर नहीं भेजा जाएगा बिटिया का खुद का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बेटियों को दिया जाएगा।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- माता या पिता का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- बेटी के जन्म का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र

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